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जुर्मः नाबालिगों की पिटाई के आरोपी पुलिसकर्मी नपेंगे

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन नाबालिगों के साथ बेहरहमी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जालंधर में तैनात इन पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने तीन बच्चों को बालसुधार गृह भेजने के बजाए अवैध हिरासत में रखा और उनके कपड़े उतार कर उनकी पिटाई की.

जालंधर पुलिस (फाइल फोटो) जालंधर पुलिस (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • जालंधर,
  • 10 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 1:37 PM IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन नाबालिगों के साथ बेहरहमी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जालंधर में तैनात इन पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने तीन बच्चों को बालसुधार गृह भेजने के बजाए अवैध हिरासत में रखा और उनके कपड़े उतार कर उनकी पिटाई की.

दरअसल, इस मामले का खुलासा एक वकील ने किया. हाईकोर्ट में वकालत करने वाले रवीन्द्र सिंह ढुल्ल ने एक वेबसाइट पर इन तीन बच्चों की पिटाई का वीडियो देखा. वीडियो में पुलिस वाले नाबालिगों को कपड़े उतार कर बेरहमी के साथ डंडों से पीट रहे थे. यहीं नहीं वे उनके साथ अभद्रता भी कर रहे थे.

वकील रवीन्द्र ने मामला कोर्ट में दाखिल किया. उनकी पहल पर पुलिस हरकत में आ गई. आनन- फानन में पुलिस ने झिलमिल नाम के आरोपी एसएचओ को निलंबित कर दिया. लेकिन बाकी के आरोपी पुलिसकर्मी अभी आज़ाद घूम रहे हैं.
 
अदालत ने पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जालंधर के पुलिस कमीश्नर परमजीत सिंह ने बताया कि अवैध हिरासत और पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई है. अदालत के निर्देश का पालन होगा. उधर, ढ़ुल्ल ने कहा है की वह जल्द ही इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे.

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