Advertisement

18 महीने बाद न्याय: कठुआ गैंगरेप के 6 गुनहगार, कर दी थी दरिंदगी की सारी हदें पार

पठानकोट की अदालत ने पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस सामूहिक बलात्कार के मामले में मास्टर माइंड सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, तिलक राज, दीपक, सुरेंद्र को दोषी करार दिया गया है. जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है.

इस मामले में दोषियों को सजा-ए-मौत भी हो सकती है (सांकेतिक चित्र) इस मामले में दोषियों को सजा-ए-मौत भी हो सकती है (सांकेतिक चित्र)
परवेज़ सागर
  • पठानकोट,
  • 10 जून 2019,
  • अपडेटेड 6:17 PM IST

कठुआ गैंगरेप मामले में पठानकोट की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. जिसमें मुख्य आरोपी सांजी राम को दोषी करार दिया है. साथ ही अन्य चार अन्य 5 भी दोषी करार दिए गए हैं. जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया. जम्मू के कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर कथित तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था. इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था. फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान पीड़ित बच्ची को भांग और नशीली दवाओं का ओवरडोज देकर अचेत रखा गया था.

Advertisement

पठानकोट की अदालत ने पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस सामूहिक बलात्कार के मामले में मास्टर माइंड सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, तिलक राज, दीपक, सुरेंद्र को दोषी करार दिया गया है. जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है.

बताते चलें कि चार्जशीट के मुताबिक, पीड़िता की 13 जनवरी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. 16 जनवरी को पीड़िता का शव इलाके में ही फेंक दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, सात दिनों तक लगातार अत्याचार सहने के बावजूद पीड़िता इसलिए मदद के लिए चीख पुकार नहीं मचा सकी, क्योंकि किडनैप किए जाने के थोड़ी ही देर बाद आरोपियों ने बच्ची को भांग खिला दी थी.

पुलिस के मुताबिक बच्ची को किडनैप करने वाले मुख्य आरोपी 15 वर्षीय नाबालिग ने बच्ची के मुंह में जबरन भांग ठूंस दी थी, इस दौरान दूसरे आरोपी ने बच्ची के पैरों को दबाए रखा. आरोपियों ने बच्ची को कई दिनों तक मंदिर के अंदर बंधक बनाकर रखा और लगातार उसे नशीली दवाएं खिलाते रहे, जिससे कि पीड़िता अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं कर सकी.

Advertisement

रिपोर्टस के मुताबिक घटना की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि पीड़िता को एपीट्रिल 0.5 एमजी की कई गोलियां खिलाई गईं. डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि किसी को दिनभर में एपिट्रिल 0.5 एमजी की एक गोली से अधिक के सेवन का परामर्श नहीं दिया जाता. लेकिन आरोपियों ने पीड़िता को एक दिन में आठ गोलियां तक खिला डालीं थीं.

जांच अधिकारी ने बताया था कि 10 जनवरी, 2018 को बच्ची लापता हुई और बच्ची के माता-पिता उसे खोजते हुए अगले दिन मंदिर के पास तक गए भी. लेकिन आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से पीड़िता के माता-पिता को मंदिर के बाहर से ही गुमराह कर टहला दिया था.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने किडनैपिंग के तीसरे दिन 13 जनवरी को पीड़िता की हत्या कर दी थी, लेकिन मौसम बेहद सर्द होने के चलते शव के सड़ने की कोई चिंता नहीं थी. हत्या के 3 दिन बाद 16 जनवरी तक आरोपी बच्ची के शव को मंदिर के अंदर ही रखे रहे थे.

इस पूरी घटना का मास्टर माइंड राजस्व विभाग का रिटायर्ड अधिकारी 62 वर्षीय सांजी राम है. जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है. उसी ने यह पूरी साजिश रची थी. रासना गांव में मंदिर के सेवादार सांझी राम ने बकरवाल समुदाय को इलाके से हटाने के लिए मासूम से गैंगरेप की साजिश रची थी. इस घटना के मास्टरमाइंड सांझी राम समेत कुल आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement