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JBT घोटाला: हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को झटका, रहेंगे 10 साल जेल में

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की 10 साल कैद की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने मामले में अन्य दोषि‍यों की सजा को घटाकर दो साल कर दी है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह कसूर इतना बड़ा है कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है.

ओमप्रकाश चौटाला की फाइल फोटो ओमप्रकाश चौटाला की फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 1:16 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की 10 साल कैद की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने मामले में अन्य दोषि‍यों की सजा को घटाकर दो साल कर दी है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह कसूर इतना बड़ा है कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है.

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कोर्ट ने कहा, 'यह बहुत बड़ा अपराध है कि प्रदेश का सीएम खुद इस तरह के घोटालों में शामिल रहे.' अजय चौटाला ने अपने पिता की बढ़ती उम्र के बाबत कोर्ट से दरख्वास्त की कि वह सजा में छूट दें, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दी.

गौरतलब है कि 3,206 जेबीटी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला को 22 जनवरी 2013 को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. जाहिर तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला का राजनीतिक करियर अब अधर में है.

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