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WhatsApp पर आपत्तिजनक पोस्ट आई तो एडमिन को मिलेगी सजा

झारखंड में जामताड़ा जिले में कुछ दिन पहले एक 22 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. उस पर आरोप था कि उसने व्हॉट्सएप पर गोमांस को लेकर एक जोक वायरल किया था. पुलिस ने हिरासत में उस पर पूछताछ के नाम पर सख्ती की थी. जिसके बाद झारखंड पुलिस व्हॉट्सएप ग्रुप पर नजर रख रही है.

पुलिस का ये फरमान सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए है पुलिस का ये फरमान सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए है
परवेज़ सागर
  • दुमका,
  • 14 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 9:16 AM IST

झारखंड में जामताड़ा जिले में कुछ दिन पहले एक 22 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. उस पर आरोप था कि उसने व्हॉट्सएप पर गोमांस को लेकर एक जोक वायरल किया था. पुलिस ने हिरासत में उस पर पूछताछ के नाम पर सख्ती की थी. जिसके बाद झारखंड पुलिस व्हॉट्सएप ग्रुप पर नजर रख रही है.

हिरासत में युवक के मौत के बाद झारखंड पुलिस का मानना ​​है कि गलती व्हॉट्सएप समूह चलाने वालों की है. इसलिए पुलिस ने साफ कर दिया है कि व्हॉट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने के लिए ग्रुप एडमिन को ही ज़िम्मेदार माना जाएगा.

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इसके लिए दुमका जिले के सरकारी अधिकारियों ने व्हॉट्सएप को लेकर एक फरमान जारी किया है. जिसके मुताबिक

1- व्हॉट्सएप ग्रुप के व्यवस्थापक को समझना चाहिए कि ग्रुप के संचालन करते वक्त उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है. ऐसे में या तो वो जिम्मेदार बने या फिर इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने से बचें.

2- व्हॉट्सएप ग्रुप में एडमिन केवल उन्हीं लोगों को जोड़ें जिन्हें वे जानते हैं या वे उनके परिचित हैं.

3- अगर कोई व्हॉट्सएप ग्रुप में कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है, या कुछ झूठी या गलत जानकारी का प्रचार करता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ग्रुप से हटा दिया जाना चाहिए और उसके लिखे संदेश को भी हटा दिया जाना चाहिए.

4- अगर व्हॉट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज वायरल किया जाता है, जो एक अफवाह है और समाज की शांति को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे में एडमिन की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत पुलिस सूचित करे.

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5- व्हॉट्सएप ग्रुप में अफवाहे फैलने के बाद भी अगर ग्रुप एडमिन पुलिस को सूचना नहीं देता या कोई एक्शन नहीं लेता तो इस काम के लिए उसे पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा. उसके खिलाफ पुलिस आईपीसी और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी.

दुमका पुलिस ने इस संबंध में बाकायदा एक लिखित फरमान जारी किया है. जो जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है. पुलिस ने अपने फरमान में साफ किया है कि यह आदेश केवल व्हॉट्सएप ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए भी मान्य होगा.

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