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'मोदी चोर है' वाले बयान पर राहुल को कोर्ट का समन, 22 फरवरी को पेशी का आदेश

रांची की अदालत ने 'मोदी चोर है' वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को समन भेजा है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 फरवरी को पेश होने को भी कहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Courtesy- PTI) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Courtesy- PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:47 PM IST

  • 'मोदी चोर है' बयान को लेकर राहुल के खिलाफ दाखिल की गई शिकायत
  • रांची की सिविल कोर्ट ने भेजा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के रांची की सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है. राहुल गांधी को 'मोदी चोर है' वाले बयान को लेकर समन भेजा गया है. इसमें रांची की सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 फरवरी को पेश होने को कहा है. 'मोदी चोर है' वाले बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया है.

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राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा था. बता दें कि राहुल गांधी का यह भाषण कई न्यूज चैनलों और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था. उस वक्त यह मामला काफी बड़ा हो गया था कई बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ कोर्ट का भी रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी मामला उठा था

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया था, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी का हमला, कहा- देवेंद्र सिंह पर PM मोदी और गृह मंत्री चुप क्यों

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में बार-बार कहा, 'अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है'. लेखी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कोर्ट की आड़ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और आरोप लगाया था. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयानों को राजनीति से जोड़ा है.

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