
बीकानेर लैंड डील मामले पर जोधपुर हाईकोर्ट में गुरुवार 26 सितंबर को रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई होगी. बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले में स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी की कार्रवाई रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है.
पिछली कई सुनवाई पर मामला टलता जा रहा था जिस पर ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई पर ऐतराज जताया था. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने दिसंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. गिरफ्तारी पर लगी रोक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है.
पिछली सुनवाई में ईडी के तरफ से वकीलों ने कहा था कि हाईकोर्ट रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर जल्दी सुनवाई कर फैसला करे. ईडी बीकानेर में खरीदे गए जमीन के पैसे के लेन-देन की जांच कर रहा है. इसे लेकर जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से पूछताछ भी की जा चुकी है.
इससे पहले 12 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई थी. हालांकि तब वाड्रा की याचिका पर अंतिम बहस नहीं हो पाई थी. इसे लेकर ईडी के अधिवक्त एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने विरोध दर्ज किया था और मामले की अंतिम बहस शुरू करने के लिए कई बार कहा था.
क्या है बीकानेर लैंड डील
यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है. इस मामले की जांच ईडी में चल रही है. इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट की जानी थी, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया.