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जस्टिस कारनन को 11 मार्च तक कलकत्ता HC ज्वाइन करने का आदेश

बीते दिनों CJI टीएस ठाकुर की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर पर खुद रोक लगाने वाले मद्रास HC के जज जस्टिस सीएन कारनन को अब 11 मार्च से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ज्वाइन करने का आदेश दिया है.

जस्टिस कारनन ने खुद के ट्रांसफर पर लगाई थी रोक जस्टिस कारनन ने खुद के ट्रांसफर पर लगाई थी रोक
प्रियंका झा
  • नई दिल्ली,
  • 27 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 12:16 PM IST

बीते दिनों CJI टीएस ठाकुर की ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर पर खुद रोक लगाने वाले मद्रास HC के जज जस्टिस सीएन कारनन को अब 11 मार्च से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ज्वाइन करने का आदेश दिया है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को जस्टिस कारनन का तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट किया था. इसके बाद जस्टिस कारनन ने 15 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी कोर्ट में लिस्ट किया और फिर अपनी सुनवाई पूरी कर अपने ट्रांसफर पर खुद रोक लगाने का आदेश दे दिया. इसे देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जस्टिस कारनन को किसी भी तरह का न्यायिक काम न दिया जाए.

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मद्रास हाईकोर्ट के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस कारनन के ट्रांसफर के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए है. इसमें जस्टिस कारनन को 11 मार्च से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है.

जस्टिस ने कहा मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ
अपने ट्रांसफर ऑर्डर पर खुद रोक लगाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा की दलित होने के चलते उनके साथ ऐसा किया जा रहा है. कारनन ने यह भी कहा कि वे इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि उनका जन्म भारत में हुआ. वे ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां जातिप्रथा न हो. हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी और अपने आदेश को लेकर कहा था कि उन्होंने जो किया वह गलत था.

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