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देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए टीएस ठाकुर, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

जस्ट‍िस टीएस ठाकुर देश के नए चीफ जस्टिस होंगे. वह वर्तमान चीफ जस्ट‍िस एचएल दत्तू के दो दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टि‍स ठाकुर की नियुक्ति के मामले में कानून मंत्रालय से औपचारिकता पूरी होने के बाद अपनी मंजूरी दी है.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2015,
  • अपडेटेड 9:03 PM IST

जस्ट‍िस टीएस ठाकुर देश के नए चीफ जस्टिस होंगे. वह वर्तमान चीफ जस्ट‍िस एचएल दत्तू के दो दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टि‍स ठाकुर की नियुक्ति के मामले में कानून मंत्रालय से औपचारिकता पूरी होने के बाद अपनी मंजूरी दी है.

जस्टि‍स ठाकुर का प्रोफाइल
देश के 43वें चीफ जस्टिस बने टीएस ठाकुर का जन्म 4 जनवरी 1952 को हुआ था और उन्होंने बतौर वकील अक्टूबर 1972 में अपना पंजीकरण करवाया. जस्टि‍स ठाकुर ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में दीवानी, फौजदारी, टैक्स, सांविधानिक मामलों और नौकरी से संबंधित मामलों में वकालत शुरू की.

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इसके बाद उन्होंने अपने पिता मशहूर अधिवक्ता स्व. डीडी ठाकुर के चैंबर में काम शुरू किया. जस्टि‍स ठाकुर के पिता भी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस और फिर केंद्रीय मंत्री रह चके हैं. जस्टिस ठाकुर को 17 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया. देश के चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक रहेगा.

फिक्सिंग और घोटालों की सुनवाई
जस्टिस ठाकुर ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण में फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता की थी. बहुचर्चित सारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच की निगरानी भी जस्ट‍िस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ही कर रही है. यूपी के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले की सुनवाई भी उन्हीं की देखरेख में हो रही है. इस मामले में अन्य नेताओं और नौकरशाहों के साथ ही यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी आरोपी हैं.

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जस्टिस ठाकुर को 1990 में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किया गया. इसके चार साल बाद 16 फरवरी 1994 को उन्हें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और मार्च 1994 में उनका तबादला कर्नाटक कोर्ट कर दिया गया. बाद में सितंबर 1995 में उन्हें स्थाई न्यायाधीश बना दिया गया और फिर जुलाई 2004 में उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट कर दिया गया था. 9 अप्रैल 2008 से 11 अगस्त 2008 के दौरान वह दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी थे.

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