Advertisement

जम्मू-कश्मीर सरकार ने PF की सीमा बढ़ाकर 15 हजार रुपये की

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन कर भविष्य निधि (पीएफ) की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन
स्वाति गुप्ता
  • जम्मू,
  • 05 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 3:58 PM IST

जम्मू-कश्मीर सरकार ने भविष्य निधि (पीएफ) की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी है. एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए ये बात बताई है. इसका मतलब ये है कि पहले कर्मचारियों को पीएफ काटने का फायदा अधिकतम 10 हजार पर मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है.

प्रवक्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन किया है और भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है. यह बदलाव 21 दिसंबर 2015 से प्रभावी होगा.

Advertisement

गौरतलब है कि हालही में ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अशंधारक अब बिना अपनी कंपनी की अटेस्टेशन के पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे.

अभी तक इसके लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था लेकिन अब पीएफ निकालने के लिए आप सीधे ईपीएफओ यानि एम्पलॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दे सकते हैं. यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी दी जा चुकी है. जो कर्मचारी बिना अपनी कंपनी के अटेस्टेशन के पीएफ निकालना चाहते हैं, उन्हें नए फॉर्म्स में आवदेन देना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement