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केरल: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने के फैसले पर अदालत की रोक

23 अप्रैल को जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि 20,000 रुपये महीने से अधिक के वेतन वाले सरकारी और सरकारी स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन के छह दिनों का भुगतान अप्रैल 2020 से अगले 5 महीने तक स्‍थगित किया जाता है.

सरकारी स्टाफ का वेतन काटने के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है (फोटो- एएनआई) सरकारी स्टाफ का वेतन काटने के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है (फोटो- एएनआई)
aajtak.in
  • तिरुवनंतपुरम,
  • 28 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 8:58 PM IST

  • केरल सरकार को अदालत से झटका
  • वेतन काटने के आदेश पर लगी रोक
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर दो महीनों के लिए रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार ने कोराना के कारण वित्तीय संकटों का हवाला देकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश जारी किया था. बता दें कि केरल सरकार ने अप्रैल 2020 से पांच महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 6 दिनों के लिए काटने का निर्देश दिया था.

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हर महीने 6 दिन की कटनी थी सैलरी

23 अप्रैल को जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि 20,000 रुपये महीने से अधिक के वेतन वाले सरकारी और सरकारी स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन के छह दिनों का भुगतान अप्रैल 2020 से अगले 5 महीने तक स्‍थगित किया जाता है.

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कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई

राज्य सरकार के इस आदेश को कई संस्थाओं और कर्मचारियों के संगठनों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने कहा कि यह आदेश, प्रथम दृष्टया, कानून के किसी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है.

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि किए गए काम का वेतन पाना हर व्यक्ति का निहित अधिकार है. अदालत ने राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सैलरी रोकने की शक्ति उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के जर‌िए प्राप्त हुई है.

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राज्य सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों और अलग-अलग आयोगों के सदस्यों के वेतन में भी अगले एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की है.

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