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केरल: लव जिहाद मामले में SC ने NIA को कहा- पता करें ISIS का एंगल

एनआईए ने कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की तफ्तीश से जांच करेगी, अभी जांच पूरी नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि मामले में पति को शुक्रवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है. कोर्ट ने NIA से कहा कि वह अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दायर करें. कोर्ट ने NIA से कहा है कि वह देखें क्या इसमें कोई ISIS का एंगल है तो.

लव जिहाद मामले में SC का आदेश लव जिहाद मामले में SC का आदेश
अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 9:36 PM IST

केरल के चर्चित लव जिहाद मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के हवाले कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने SC के रिटायर्ड जज ने नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है. एनआईए ने कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की तफ्तीश से जांच करेगी, अभी जांच पूरी नहीं हुई है. मामले में पति को शुक्रवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है. कोर्ट ने NIA से कहा कि वह अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दायर करें. कोर्ट ने NIA से कहा है कि वह देखें क्या इसमें कोई ISIS का एंगल है?

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कोर्ट ने कहा कि सभी लोग इसमें न्याय चाहते हैं, इसलिए हम इसमें एक रिटायर्ड जज मुहैया करा सकते हैं. वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एनआईए ने पिछले काफी समय में अपनी जांच में यू-टर्न लिए हैं, इसलिए उसपर विश्वास कैसे दिया जा सकता है.

आपको बता दें कि इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 25 मई को 24 साल की हिंदू महिला हादिया की शादी को रद्द कर दिया था. महिला ने मुस्लिम व्यक्ति से दिसंबर 2016 में शादी की थी. जिसके बाद महिला ने शादी के लिए इस्लाम स्वीकार किया था. अदालत ने महिला हादिया को माता-पिता के पास रखने का निर्देश दिया था.

पीड़ित महिला के पिता को कोर्ट में पेश होने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने का आग्रह करते हुए शफीन के वकील ने दावा किया कि महिला ने अपनी शादी से दो साल पहले ही खुद से इस्लाम कबूल कर लिया था.

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पीड़ित महिला के पिता की तरफ से वकील माधवी दीवान ने कहा कि हादिया एक असहाय पीड़ित है, जो बुरी तरह गिरोह में फंस गई, जो मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को इस्लाम अपनाने को प्रेरित करता है. वकील ने कहा कि जहां एक अपराधी है और उनकी बेटी पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व आईएस से संबंध वाले एक नेटवर्क में फंस गई है.

 

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