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कानूनों में संशोधन की जरूरत: विधि आयोग

विधि आयोग के प्रमुख का पद संभालने के बाद न्यायमूर्ति डी के जैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विधि आयोग महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कानूनों पर सरकार से नई सिफारिशें कर सकता है.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 जनवरी 2013,
  • अपडेटेड 10:22 AM IST

विधि आयोग के प्रमुख का पद संभालने के बाद न्यायमूर्ति डी के जैन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विधि आयोग महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कानूनों पर सरकार से नई सिफारिशें कर सकता है.

विधि आयोग ने बलात्कार, लैंगिक समानता और झूठी शान के लिए हत्या सहित महिला के खिलाफ अपराध से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें की है. न्यायमूर्ति जैन (65) ने कहा कि चुनाव आयोग उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर होगा.

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कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पिछले दो सालों में मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर के सात विचार विमशरें के दौरान चुनाव सुधारों में पर सरकार को मिले विभिन्न सुझावों पर गौर करने को कहा है. उन्होंने कहा कि आयोग के सामने कार्यों में से एक पुराने पड़े चुके कानूनों के संशोधन की जरूरत है.

सात जनवरी को 20वें चुनाव आयोग के प्रमुख पर नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति जैन गुरुवार को ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए. आयोग का कार्यकाल अगस्त 2015 में समाप्त होगा.

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