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गुजरात: गाय की हत्या करने पर हो सकती है उम्रकैद

गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया जाएगा. गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का कानून इसी हफ्ते लाया जाएगा.

गाय की हत्या करने पर हो सकती है उम्रकैद गाय की हत्या करने पर हो सकती है उम्रकैद
गोपी घांघर/सुरभि गुप्ता
  • अहमदाबाद,
  • 14 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 8:01 PM IST

गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया जाएगा. गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का कानून इसी हफ्ते लाया जाएगा.

एक लाख तक का जुर्माना
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी के मुताबिक गौवंश की हत्या या फिर गौमांस की हेराफेरी गैरकानूनी है. इसके खिलाफ राज्य के सीएम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में कानून लेकर आए थे. इस कानून को और सख्त किया जाएगा और इसमें कम से कम एक लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है.

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दलितों की हुई थी पिटाई
गौरतलब है कि पिछले दिनों उना में मृत गाय का चमड़ा निकालते दलित युवाओं को गौरक्षकों ने बेरहमी से पीटा था. इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ था और इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी काफी उछाला गया था. चुनाव से पहले इस विधेयक को लाकर सरकार एक तीर से दो शिकार कर रही है, एक तो हिंदुओं की सहानुभूति हासिल करना और दलितों को ये बताना कि सरकार उनके साथ है.

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