Advertisement

बीड़ी किंग निशाम को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

केरल की एक अदालत ने मशहूर बीड़ी उद्योगपति मोहम्मद निशाम को सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुना दी.

निशाम ने सोसाइटी के गार्ड की हत्या कर दी थी निशाम ने सोसाइटी के गार्ड की हत्या कर दी थी
परवेज़ सागर/BHASHA
  • त्रिशूर,
  • 21 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

केरल के बीड़ी उद्योगपति मोहम्मद निशाम को अपनी लग्जरी कार से एक सुरक्षा गार्ड की हत्या करने के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष सरकारी वकील सी पी उदयभानु ने बताया कि निशाम के 39 साल तक सलाखों के पीछे रहने की संभावना है. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने 40 वर्षीय निशाम को मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी ठहराया था.

Advertisement

गुरुवार को सजा का ऐलान करते हुए न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस की विधवा जमांती को जुर्माने की राशि से 50 लाख रुपये दिए जाएं.

अदालत ने अभियोजन पक्ष को निशाम की पत्नी अमाल के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया, जो इस मामले में गवाह है. लेकिन वह अपने बयान से पलट गई थी.

उदयभानु ने बताया कि निशाम को धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत अतिरिक्त 24 साल कैद की सजा काटनी होगी.

अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभ में दुर्लभतम करार देते हुए मुजरिम के लिए अधिकतम ‘मृत्युदंड’ और सुरक्षागार्ड के परिवार को पांच करोड़ रूपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की थी.

सजा सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद जमांती और चंद्रबोस की मां ने फैसले पर निराशा प्रकट की. जमांती ने कहा कि हमें जिस न्याय की आस थी, हमें वह नहीं मिला. निशाम जेल में भी खुश रहेगा, चाहे उसे कितने भी सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़े.

Advertisement

बताते चलें कि पिछले साल 29 जनवरी की सुबह निशाम ने नशे और गुस्से की हालत में 51 वर्षीय सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस पर हमला किया था और बाद में अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा दी थी. वह यहां पॉश रिहायशी इलाके में बनी ‘शोभा सिटी’ के मुख्य गेट को खोले जाने में देरी से नाराज थे.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement