Advertisement

पैन-आधार लिंक करने की आज आख‍िरी तारीख, नहीं किया तो होगी परेशानी

बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है. अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो कल तक कर लीजिए. क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 29 जून 2018,
  • अपडेटेड 12:19 AM IST

बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है. अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज कर लीजिए. क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.

दरअसल आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी. खबर लिखे जाने तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

Advertisement

ऑनलाइन आईटीआर भरना होगा मुश्क‍िल:

अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्क‍िल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है.

इन योजनाओं के लिए भी कल है आख‍िरी तारीख:

सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आख‍िरी तारीख कल है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं.

कैसे करें लिंक:

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना है.

इस पर क्ल‍िक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं. इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है. कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा.     

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement