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रेस्त्रां, स्कूल, जिम, बस, जानें- लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है.

देश में बढ़ा लॉकडाउन देश में बढ़ा लॉकडाउन
जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 17 मई 2020,
  • अपडेटेड 10:26 PM IST

  • कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी
  • मेट्रो पर पाबंदी रहेगी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई. इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

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गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है. 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे. साथ ही लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी. सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी.

क्या-क्या खुलेगा?

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक लॉकडाउन चार में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं. इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है.

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स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे.

बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला

कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं. यानी राज्य आपस में बातचीत करके इस पर फैसला कर सकते हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.

ये भी पढ़ें-लॉकडाउन 4.0 का ऐलान, देशभर में 31 मई तक बढ़ाई गई तालाबंदी

साथ ही स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.

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इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे. लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है.

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गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था. इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी मियाद 3 मई तक थी. इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया. 16 मई लॉकडाउन-3 की आखिरी तारीख थी.

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