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लॉकडाउन के बीच सरकार ने दी सशर्त दुकानें खोलने की इजाजत, शराब को लेकर हुआ ये फैसला

शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी. इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है. इसके साथ ही नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे.

शराब की दुकानों पर कोई ढील नहीं शराब की दुकानों पर कोई ढील नहीं
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 5:29 PM IST

  • बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें
  • मल्टी ब्रांड मॉल खोलने की इजाजत नहीं

लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए राहत की खबर है. शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है. वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे.

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साथ ही शराब की दुकानों को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है. उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है. यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी. इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है. इसके साथ ही नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे.

गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी. सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं. हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं. नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है. शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है.

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उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी. जाहिर है लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे. सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी.

गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी है. यानी वो दुकानें जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं.

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शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा.

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