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अमरिंदर सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, 1140 करोड़ के सिटी सेंटर घोटाले में बरी

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अलावा उनके बेटे रणइंदर सिंह, दामाद रमिंदर सिंह और अन्य 29 शख्स इस मामले में आरोपी थे. ये मामला सितंबर 2006 में सामने आया था.  

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
सतेंदर चौहान
  • चंडीगढ़,
  • 27 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:35 PM IST

  • सिटी सेंटर घोटाला मामले में जिला अदालत ने सीएम अमरिंदर को किया बरी
  • किसी भी आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल केस के सबूत नहीं मिले

लुधियाना के बहुचर्चित सिटी सेंटर घोटाला मामले में जिला अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. मुख्यमंत्री के अलावा उनके बेटे रणइंदर सिंह, दामाद रमिंदर सिंह और अन्य 29 शख्स इस मामले में आरोपी थे. ये मामला सितंबर 2006 में सामने आया था.

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फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल केस के सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए केस से सभी को बरी किया किया जाता है. इसी के साथ अदालत ने मामले को बंद करवाने के लिए विजिलेंस ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया.

बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व शासनकाल के दौरान लुधियाना सिटी सेंटर में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो को सौंप दी थी. तब अमरिंदर सिंह ने यह कहते हुए सार्वजनिक नहीं किया कि राज्य में आने वाली सरकार इस रिपोर्ट पर कोई फैसला लेगी. तब हुए चुनावों में कैप्टन हार गए और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली-बीजेपी की सरकार बनी. इसके बाद विजीलेंस ब्यूरो ने कैप्टन अमरिंदर व 18 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया.

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मामले की जांच के बाद 2007 में 130 पेज की चार्जशीट दाखिल की गी थी. इसमें सीएम अमरिंदर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. प्रदेश में कांग्रेस  सरकार बनने के बाद अगस्त, 2017 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में लुधियाना की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी.

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