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खाने का डिब्बा और घड़ी लूटने वालों को चार साल की कैद

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स का बैग लूटने के जुर्म में दो लोगों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है. इस बैग में खाने का डिब्बा और कलाई घड़ी थी.

Jail Jail
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 जुलाई 2014,
  • अपडेटेड 5:08 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स का बैग लूटने के जुर्म में दो लोगों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है. इस बैग में खाने का डिब्बा और कलाई घड़ी थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने अभियुक्त भवानी शंकर और विकास पहाड़ी को लूटपाट के अपराध का दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि अभियोजन अभियुक्त भवानी शंकर और विकास पहाड़ी का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा है. अदालत ने शंकर को सजा देते समय पीड़ित सोनू और एक पुलिसकर्मी की गवाही पर भरोसा किया. इस पुलिसकर्मी ने ही शंकर को पकड़ा था.

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पुलिस के मुताबिक, चांदनी चौक की एक दुकान में काम करने वाला सोनू पिछले साल तीन नवंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर जा रहा था. अचानक तीन लोगों ने उसका रास्ता रोका और बैग लूट लिया जिसमें कलाई घड़ी और खाने का डिब्बा था जो उसके मालिक ने दीवाली के उपहार के रूप में उसे दिया था.

पुलिस का कहना था कि शंकर और विकास ने सोनू का बैग लूटा था जबकि तीसरा शख्स चाकू लिए खड़ा था. शंकर को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि विकास को कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान शंकर और विकास ने सभी आरोपों से इंकार किया लेकिन अदालत ने मामले में पेश साक्ष्यों पर भरोसा करते हुये दोनों को दोषी ठहराया. सोनू की लूटी गई घड़ी विकास के पास से बरामद हुई थी.

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