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हनी ट्रैप केस: पैसे की वसूली में 2 पत्रकार और एक अखबार मालिक चार्जशीट में नामजद

मध्य प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) को उस आईएएस अधिकारी का नाम नहीं लेने के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, जिसने हनी ट्रैप गैंग को एक करोड़ रुपये दिए थे.

हनी ट्रैप केस (प्रतीकात्मक फोटो) हनी ट्रैप केस (प्रतीकात्मक फोटो)
हेमेंद्र शर्मा
  • भोपाल ,
  • 30 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:12 PM IST

  • हनी ट्रैप गैंग को आईएएस अधिकारी ने दिए थे 1 करोड़
  • डील करने में नामजद अखबार मालिक और दो पत्रकार

मध्य प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) को उस आईएएस अधिकारी का नाम नहीं लेने के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, जिसने हनी ट्रैप गैंग को एक करोड़ रुपये दिए थे. CID ने एक स्थानीय अखबार मालिक और दो टेलीविजन पत्रकारों को डील करने के लिए नामजद किया.

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CID ने शनिवार को मानव तस्करी मामले में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में हनी ट्रैप केस की एक अभियुक्त मोनिका यादव को वादामाफ गवाह बनाया है.   

गवाही और ऑडियो-वीडियो सबूतों के आधार पर चार्जशीट

मोनिका यादव की गवाही, हनी ट्रैप केस में जुटाए गए ऑडियो और वीडियो सबूतों के आधार पर CID ने चार्जशीट में कहा कि गैंग में दो सदस्य और पत्रकार गौरवशर्मा ने एक आईएएस अधिकारी से एक करोड़ रुपये की वसूली की और आपस में बराबर-बराबर रकम बांट ली.

गौरव शर्मा भोपाल में एक राष्ट्रीय टीवी न्यूज चैनल का संवाददाता रहा है. वहीं, एक और पत्रकार वीरेंद्र शर्मा को भी नामजद किया गया है, जो एक टेलीविजन नेटवर्क के क्षेत्रीय चैनल के लिए कार्य करता रहा है. इस नेटवर्क का एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल भी है.

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वीरेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पीसी मीणा से डील की थी. मीणा का हनी ट्रैप केस में कथित तौर पर छुप कर वीडियो रिकॉर्ड किया गया था. वीरेंद्र शर्मा ने अपने फ्लैट पर 20 लाख रुपये लिए थे और अपना हिस्सा काट कर बाकी रकम महिलाओं में बांट दी थी.

राज एक्सप्रेस के मालिक अरुण सहलोत भी नामजद

वादामाफ गवाह मोनिका यादव के बयान के आधार पर स्थानीय अखबार राज एक्सप्रेस के मालिक अरुण सहलोत को भी चार्जशीट में नामजद किया गया है. बताया जाता है कि सहलोत ने ही मीणा के वीडियो को वायरल किया.

CID ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि अभियुक्त महिलाओं के पास से मिले ऑडियो और वीडियो सबूतों को फॉरेन्सिक जांच के लिए भेजा गया है. उसका नतीजा 8 से 10 महीने में मिलेगा.

टॉप सूत्रों के मुताबिक IAS अधिकारी का नाम इसलिए रोका गया है क्योंकि फॉरेन्सिक रिपोर्ट का इंतज़ार है. CID अब दो पत्रकारों और अखबार मालिक से पूछताछ कर सकती है जिनका नाम चार्जशीट में आया है.

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