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जयललिता की सेहत को लेकर याचिका खारिज, HC ने कहा- ये 'पब्लिसिटी पिटि‍शन'

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की मांग वाली याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में जयललिता के स्वास्थ्य और अंतरिम मुख्यमंत्री की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने इसे 'पब्लिसिटी पिटीशन' करार देते हुए खारिज कर दिया है.

जयललिता जयललिता
सबा नाज़
  • चेन्नई ,
  • 06 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 12:47 PM IST

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की मांग वाली याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में जयललिता के स्वास्थ्य और अंतरिम मुख्यमंत्री की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने इसे 'पब्लिसिटी पिटि‍शन' करार देते हुए खारिज कर दिया है.

हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मंगलवार को आदेश दिया था कि वो एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत को सारी कन्फ्यूजन दूर करे. हाई कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता रामास्वामी ने जनहित याचिका दायर की थी और कोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु के लोग जानना चाहते हैं कि जयललिता का स्वास्थ्य कैसा है.

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अपोलो अस्पताल ने 22 सितंबर को भर्ती किए जाने के बाद से रविवार को पहली बार बताया था कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का इंफेक्शन के लिए इलाज किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. बीते 14 दिनों से तबीयत खराब होने के चलते जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं.

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