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बॉम्बे HC से कर्नल पुरोहित को झटका, आरोप हटाने की याचिका खारिज

महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को खौफनाक बम ब्लास्ट हुआ था. उस धमाके में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

कर्नल पुरोहित (फाइल फोटो, India Today Achieve) कर्नल पुरोहित (फाइल फोटो, India Today Achieve)
मुस्तफा शेख
  • मुंबई,
  • 29 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 2:37 PM IST

2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप चार्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप चार्ज किए जाएंगे.

आरोपी पुरोहित ने एनआईए के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाया गया है.

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बताते चलें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट जमानत मिल गई थी. आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी.

ये था मामला

महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को खौफनाक बम ब्लास्ट हुआ था. उस धमाके में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. ये धमाका रमजान के माह में उस वक्त किया गया था, जब मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे. इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई थी. जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल था.

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