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जस्टिस काटजू का FB पर पोस्ट, जाधव मामले को ICJ में लेकर जाना भारत की बड़ी भूल, PAK में चर्चा!

फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में काटजू ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि वह कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है.

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू
नंदलाल शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 मई 2017,
  • अपडेटेड 8:20 AM IST

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने एक पोस्ट में पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाने के भारत के फैसले पर चिंता जताई है.

फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में काटजू ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि वह कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है. काटजू के इस पोस्ट को पाकिस्तानी मीडिया ने हाथों हाथ लिया है.

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उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान बहुत खुश होगा कि हम एक व्यक्ति के लिए इंटरनेशनल कोर्ट चले गए. अब वे हर तरीके के मुद्दे को, खासतौर पर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मचों पर उठा सकते हैं, जिसका कि हम लगातार विरोध करते रहे हैं. इंटरनेशनल कोर्ट जाकर शायद हमने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है.'

भारत ने पाकिस्तान को दिया मौका
अपनी पोस्ट में काटजू ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्याय अधिकार पर पाकिस्तान की ओर से बहुत कम विरोध दर्ज कराया गया है, क्योंकि भारत ने उन्हें अन्य मुद्दों को इंटरनेशनल कोर्ट के सामने उठाने का मौका दे दिया है.

काटजू ने लिखा, 'हम पाकिस्तान के झांसे में फंस गए हैं और उसे अन्य मुद्दों को खोलने का मौका दे दिया है. यही वजह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर गंभीरता से विरोध नहीं दर्ज कराया है.'

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ICJ पर सवाल उठाना होगा मुश्किल!
उन्होंने आगे कहा, 'भारत अब आगे इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले आपत्ति नहीं जता सकता, अगर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर वर्ल्ड कोर्ट में जाता है. अब यह निश्चित है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए आईसीजे जाएगा. और तब वर्ल्ड कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताने के लिए हमारे मुंह से ही झूठ निकलेगा. क्योंकि आप एक साथ सही और गलत नहीं हो सकते.'

वर्ल्ड कोर्ट ने जाधव की फांसी पर लगाई रोक
बता दें कि इसी हफ्ते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा दी है. भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी और जाधव के कथित गुनाह कबूल करने वाले वीडियो की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया था. पाकिस्तान ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया था.

पाकिस्तान ने नहीं दिया कांसुलर एक्सेस
इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की मांग की थी. इस बारे में 16 बार पाकिस्तान सरकार से अपील की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया. इसके बाद भारत ने जाधव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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