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मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव की बेटी मीसा भारती पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. इस मामले में कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को जमानत दे दी है.

मीसा भारती मीसा भारती
सुरभि गुप्ता/पूनम शर्मा/अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 05 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 11:26 AM IST

लालू परिवार के लिए मुश्किलों के बीच थोड़ी राहत की खबर आई है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती और उनके पति को कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है.

8 हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का ईडी ने विरोध किया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में जमानत देने पर केस की जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े जब सभी आरोपियों को जमानत दी जा सकती है, तो फिर इन दोनों आरोपियों को क्यों नहीं दी जा सकती.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने बाकी और आरोपियों को मिली जमानत को ही आधार बनाते हुए मीसा और उनके पति शैलेश को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है. इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह विदेश जाने से पहले कोर्ट को सूचित करेंगे और इसकी इजाजत लेंगे.

पटियाला हाउस कोर्ट में मीसा की पेशी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव की बेटी मीसा भारती की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई. इस मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को समन किया गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने आठ हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को बतौर आरोपी समन जारी कर 5 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीसा और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पिछले साल 23 दिसंबर को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

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पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश एनके मल्होत्रा ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार और उनकी कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स को समन जारी किया था.

संपत्ति जब्त

ईडी ने आठ हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती और उनके पति का दिल्ली के बिजवासन स्थित फार्म हाउस अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया था. इसे मीसा की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के नाम पर 1.2 करोड़ रुपये में लिया गया था.

यह कीमत बाजार भाव से बेहद कम थी. इस मामले में एजेंसी ने सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन नाम के व्यवसायी भाइयों को गिरफ्तार किया था. उन पर शेल कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है.

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