
नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश में कई जगह विरोध देखा जा रहा है. इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को जनता से समर्थन मिला है. गडकरी ने कहा है कि जो लोग जुर्माने से नाखुश थे, वे भी अब सहमत हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों के जरिए जुर्माना इकट्ठा किया जाता है. केंद्र की ओर से राजस्व इकट्ठा करने का कोई मुद्दा नहीं है. राज्य में जुर्माना अलग-अलग हो सकता है.
1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर लाखों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. कई राज्य नए नियम को लागू करने से इनकार कर चुके हैं. इसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं. वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कम जुर्माने के साथ नए नियम को लागू किए हैं.
बीजेपी शासित गुजरात में सोमवार से नया ट्रैफिक कानून तो लागू हो गया, लेकिन यहां की सरकार ने जुर्माने में भारी कटौती की है. नए कानून के मुताबिक बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.गुजरात सरकार ने लोगों को राहत देते हुए इसे घटाकर 500 रु. कर दिया है. बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये का फाइन है, अब रूपाणी सरकार ने इसे 2000 कर दिया है. गुजरात के अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने नए कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया.
क्या कहता है नया नियम
नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.