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हिट एंड रन केस: सलमान खान की याचिका खारिज

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हिट एंड रन मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक टालने के लिए दी गई याचिका खारिज कर दी और उन्हें सुनवाई में लगातार मौजूद रहने को कहा.

aajtak.in
  • मुंबई,
  • 26 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 3:49 PM IST

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हिट एंड रन मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक टालने के लिए दी गई याचिका खारिज कर दी और उन्हें सुनवाई में लगातार मौजूद रहने को कहा. सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू देशपांडे ने सलमान को शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया.

28 सितंबर, 2002 को सलमान की गाड़ी से कुचल कर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. मामले पर दोबारा सुनवाई शुरू की गई है और शुक्रवार को सलमान का बयान दर्ज किया जाएगा.

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सलमान ने राजस्थान के जोधपुर की अदालत में चल रहे काला हिरण के शिकार मामले में पेश होने के लिए इस मामले में मोहलत मांगी थी. अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप घाराट ने सलमान की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि 'हिट एंड रन' मामले को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सुनवाई प्रतिदिन की जा रही है और इसकी सुनवाई की तारीखें जोधपुर अदालत की ओर से सुनवाई की तारीख तय करने से पहले निर्धारित कर दी गई थीं.

घाराट ने अदालत को यह भी सूचित किया कि हिट एंड रन मामले में साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और दुर्घटना में शामिल कार की तीन तस्वीरें अदालत के सामने पेश की गईं.

(इनपुट: IANS)

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