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24 साल बाद इंसाफ: ये हैं मुंबई के गुनहगार, जानिए इनका जुर्म और क्या मिली सजा

मुंबई ब्लास्ट के 24 साल बाद टाडा अदालत ने डॉन अबू सलेम सहित पांच दोषियों को सजा सुना दी है. इसमें ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी देते हुए अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं, रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है.

मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार
मुकेश कुमार
  • मुंबई,
  • 07 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:59 PM IST

मुंबई ब्लास्ट के 24 साल बाद टाडा अदालत ने डॉन अबू सलेम सहित पांच दोषियों को सजा सुना दी है. इसमें ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी देते हुए अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं, रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है.

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जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच ने अबू सलेम को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना है. मुस्तफा दोसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज राशिद खान को भी दोषी करार दिया था. एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था. आइए जानते हैं इस साजिश में किसका क्या रोल था और किसे क्या सजा मिली है.

अबू सलेम

सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना

गुनाह: मुख्य साजिशकर्ता. हत्या का भी दोषी पाया गया. धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई लाने का आरोप.

 

ताहिर मर्चेंट

सजा: फांसी

गुनाह: धमाकों के लिए पैसा जुटाया. कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया.

 

करीमुल्लाह शेख

सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना

गुनाह: अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी.

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फिरोज राशिद खान

सजा: फांसी

गुनाह: दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी.

 

रियाज सिद्दकी

सजा: 10 साल की सजा

गुनाह: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी. ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने में मदद की थी.

बताते चलें कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. इसमें 257 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. इस केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 दोषियों को सजा सुनाई गई थी. इसमें संजय दत्त भी शामिल थे. साल 2015 में याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी.

 

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