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रेप और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत

झारखंड में गिरीडीह जिला अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को सात साल की बच्ची के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने मथुरा महतो को मौत की सजा सुनाई है.

जिला अदालत ने सुनाया फैसला जिला अदालत ने सुनाया फैसला
मुकेश कुमार
  • रांची,
  • 12 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 8:00 PM IST

झारखंड में गिरीडीह जिला अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को सात साल की बच्ची के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने मथुरा महतो को ये सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक, यह वारदात 2011 में गिरीडीह जिले के बदिदिह गांव में हुई थी, जो रांची से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मथुरा नामक दोषी बच्ची को जंगल में ले गया. वहां उसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था.

पीड़िता के वकील ने बताया कि मथुरा ने बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी. अपने पिता बिकारी यादव की मदद से उसने बच्ची के शव को झाड़ियों में फेंक दिया. उसके पिता को दो साल कैद की सजा सुनाई गई हैं.

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