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NGT का श्री श्री रविशंकर को अवमानना का नोटिस, हर्जाने पर उठाए थे सवाल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने इस मामले में आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी को जुर्माना भरने के लिए कहा था. लेकिन रविशंकर ने कहा था कि ये जुर्माना केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एनजीटी को खुद भरना चाहिए.

एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को भेजा नोटिस एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को भेजा नोटिस
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 4:09 PM IST

आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी पर दिल्ली में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव से जुड़े आयोजन के लिए यमुना के कैचमेंट एरिया को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

क्यों जारी हुआ नोटिस?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने इस मामले में आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी को जुर्माना भरने के लिए कहा था. लेकिन रविशंकर ने कहा था कि ये जुर्माना केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एनजीटी को खुद भरना चाहिए. इस बयान पर एनजीटी में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में दावा किया गया था कि रविशंकर ने कोर्ट की नाफरमानी की है.

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क्या है मामला?
आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी ने पिछले साल मार्च में दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था. लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का आरोप था कि आयोजन के लिए बनाए गए स्टेज की वजह से यमुना की इकोलॉजी पूरी तरह बर्बाद हो गई है. एनजीटी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए अगले दस साल में करीब 42 करोड़ का खर्च आएगा. एनजीटी ने रिपोर्ट के सार्वजनिक होने को लेकर याचिकाकर्ता मनोज मिश्रा को भी फटकार लगाई है. मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी.


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