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पनामा गेट में फंसे नवाज शरीफ ने दायर कीं 3 समीक्षा याचिकाएं

नवाज के वकील ख्वाजा हर्रिस ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. ये याचिकाएं इमरान खान, शेख राशिद और सिराजुल हक की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में दाखिल की गई हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
सुरभि गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 15 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:57 PM IST

पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की हैं. शरीफ ने अपील की है कि पनामागेट मामले में कोर्ट फैसले की समीक्षा करे, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है.

तीन अलग-अलग याचिकाएं

नवाज के वकील ख्वाजा हर्रिस ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. ये याचिकाएं इमरान खान, शेख राशिद और सिराजुल हक की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में दाखिल की गई हैं.

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नवाज के वकील ने इकमा (संयुक्त अरब अमीरात में काम करने का वीजा) से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए हैं, जिसकी वजह से जजों ने नवाज को 'प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य' बता दिया था.

ये है नवाज की दलील

अपने अपील के जरिए नवाज ने कहा है कि 28 जुलाई का फैसला तीन जजों की बेंच को देना चाहिए था. नवाज की याचिका में कहा गया है, '28 जुलाई को कोर्ट के अंतरिम आदेश पर दस्तखत कर जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक ही केस में दो फैसले पास किए, जो न्यायिक इतिहास में अनोखा है.

पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई

इस मामले में पांच अन्य याचिकाएं नवाज के बेटों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और इशाक डार द्वारा दायर की जाएगी. शरीफ की समीक्षा याचिकाओं पर पांच जजों की बेंच सुनवाई करेगी.

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