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दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी पुरानी गाड़ियां, NGT ने दिया केंद्र सरकार को झटका

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया है. NGT ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई है.

दिल्ली में नहीं चलेगी पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेगी पुरानी गाड़ियां
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है. NGT के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने NGT में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे. NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी.

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केंद्र सरकार ने NGT के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया था.  NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी.

NGT के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी. एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ लगा चुकी है. हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था.

इससे पहले भी NGT ने केंद्र को कहा था कि उन्होंने पिछले एक साल में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए क्या किया है. एनजीटी ने पूछा कि आपने कुछ नहीं किया, सच्चाई ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते. जमीनी सच्चाई ये है कि सरकारी मशीनरी काम ही नहीं करना चाहती.

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ये थीं केंद्र सरकार की दलील:

केंद्र सरकार ने एनजीटी से अपील की थी कि वो अपने आदेश को मॉडिफाई करें.

मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी गाड़ी को खरीदने के बाद 15 साल चलाया जा सकता है.

इस आदेश का असर हेवी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिससे नौकरियों पर भी फर्क पड़ेगा.

इस आदेश से जनता को भी काफी नुकसान होगा.

वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स से होने का तर्क.

एनजीटी ने सरकार के सभी तर्क नकारते हुए अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है.

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