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दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ि‍यों पर रोक के लिए NGT ने दिया 2 हफ्ते का वक्त

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक से जुड़े आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 मई 2015,
  • अपडेटेड 4:01 PM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक से जुड़े आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है.

NGT ने केंद्र सरकार से साफ-साफ पूछा है कि वह ट्रिब्यूनल के 6 महीने पुराने आदेश पर कब अमल करेगी. NGT से मोहलत मिलने के बाद अब 18 मई तक दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों का चालान नहीं काटा जा सकेगा.

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NGT ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा व केंद्र सरकार ने इस बारे में किसी तरह का सुझाव नहीं दिया है. NGT ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2 हफ्ते के बाद वह किसी तरह की दलील नहीं सुनेगा.

गौरतलब है कि NGT ने दिल्ली में चल रही 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. NGT ने ऐसी गाड़ियों पर बैन लगाते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द ऐसी गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोका जाए.

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