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NGT का अल्टीमेटम, हमें संतुष्ट किए बिना ऑड-इवन नहीं लागू कर सकती दिल्ली सरकार

एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आपको ऑड-इवन लागू करने के आदेश नहीं दिए, कोर्ट ने आपको प्रदूषण से निपटने के जो अन्य 100 निर्देश दिए, ऑड-इवन भी उन्हीं में से एक है. तल्ख टिप्पणी करते हुए एनजीटी ने कहा कि आपने ऑड-इवन को पिकनिक स्पॉट बना कर रख दिया जबकि आपके पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ऑड-इवन से प्रदूषण कम हुआ है.

एनजीटी ने सरकार को लगाई फटकार एनजीटी ने सरकार को लगाई फटकार
पूनम शर्मा/अंकित यादव
  • नई दिल्ली,
  • 10 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:47 PM IST

दिल्ली में ऑड-इवन लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और एनजीटी में तकरार बढ़ गई है. कोर्ट ने इस नियम की समीक्षा करने का फैसला किया है. साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको इस तरह ऑड-इवन को लागू नहीं करने दे सकते, इससे प्रदूषण कम नहीं होना बल्कि और बढ़ेगा. इस फैसले से आम लोगों की जिंदगी को अस्त-व्यस्त नहीं करने दिया जा सकता.

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फैसले का वैज्ञानिक आधार नहीं

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास ऑड-इवन से प्रदूषण कम होने का कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है. एनजीटी ने कहा कि आपके पास लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए बसें ही नहीं हैं, हम आपको ऑड इवन इस तरह से लागू करने की इजाज़त नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा कि जब तक दिल्ली सरकार कोर्ट में यह साबित नहीं कर देती कि इस नियम से प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है, इसे लागू नहीं करने दिया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हवाला देते हुए एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आपको ऑड-इवन लागू करने के आदेश नहीं दिए, कोर्ट ने आपको प्रदूषण से निपटने के जो अन्य 100 निर्देश दिए, ऑड-इवन भी उन्हीं में से एक है. तल्ख टिप्पणी करते हुए एनजीटी ने कहा कि आपने ऑड-इवन को पिकनिक स्पॉट बना कर रख दिया जबकि आपके पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ऑड-इवन से प्रदूषण कम हुआ है.

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ऑड-इवन से बढ़ा प्रदूषण

एनजीटी ने अपने आदेश में लिखवाया है कि पिछले दो बार के ऑड-इवन के दौरान DPCC और CPCB की रिपोर्ट से साफ है कि PM 2.5 और PM 10 का स्तर और बढ़ गया था, लिहाज़ा सरकार को इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कल होने वाली सुनवाई में ये भी पूछा है कि दिल्ली सरकार बताये कि पेट्रोल-CNG के वाहनों और डीजल-पेट्रोल के वाहनों के बीच मे प्रदूषण के लेवल में क्या फर्क है. एनजीटी ने ये भी कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा केस है, आज की तारीख़ में इससे ज़रूरी कोई और सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि न सरकार और न ही हम अपने बच्चों को जीने के लिए सबसे ज़रूरी सांसे भी नहीं दे पा रहे हैं.

डीटीसी में मुफ्त होगा सफर

अपनी छुट्टी के बावजूद एनजीटी ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है. एनजीटी को संतुष्ट किए बिना दिल्ली में इस लागू करना मुमकिन नहीं है इस मामले पर एनजीटी शनिवार को अहम फैसला सुना सकता है. इस बीच दिल्ली सरकार ने भी ऑड-इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 13 से 17 नवंबर तक डीटीसी और क्लस्टर बसों को यात्रियों के लिए फ्री कर दिया है.

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