Advertisement

NGT ने राज्य सरकारों को दिया 10 साल पुरानी डीजल बसों को CNG में बदलने का आदेश

इससे पहले एनजीटी ने राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन का आदेश दे चुकी है, हालांकि एनजीटी ने यह आदेश कौशांबी वेलफेयर एसोसिएशन की यचिका पर दिया है.

एनजीटी का राज्य सरकारों को आदेश एनजीटी का राज्य सरकारों को आदेश
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:55 PM IST

एनजीटी ने दिल्ली में बाहर के राज्यों से आनी वाली 10 साल पुरानी डीजल बसों पर लगाम लगाने के लिए दर्जन भर राज्यों को इन बसों को सीएनजी में बदलने के निर्देश दिये है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एनजीटी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा राज्यस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को दस और पंद्रह साल पुरानी बसों को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया है. एनजीटी ने सभी राज्य सरकारों को बसों को सीएनजी में बदलने को लेकर अपना जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है.

Advertisement

कौशांबी वेलफेयर एसोसिएशन ने डाली याचिका

इससे पहले एनजीटी ने राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन का आदेश दे चुकी है, हालांकि एनजीटी ने यह आदेश कौशांबी वेलफेयर एसोसिएशन की यचिका पर दिया है. कौशांबी वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका लगाकर एनजीटी से यह मांग की थी कि आनंद बिहार टर्मिनल पर बाहर राज्यों से सैकड़ों पुरानी बसों का जमावाड़ा लगा रहता है, इन बसों से वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था.

दिल्ली सरकार ने एनजीटी में कहा था कि सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के गाड़ियों से पानी का छिड़काव कर रही है, फिलहाल एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तमाम राज्यों को पुरानी बसों को सीएनजी में बदलने का आदेश तो दे दिया है लेकिन एनजीटी के इस निर्देश का सभी राज्य सरकारें पालन कितना करती है, यह एक बड़ा सवाल है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement