Advertisement

NGT का आदेश हवा-हवाई, गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं वसूला गया प्रदूषण टैक्स

NGT का आदेश हो या कोर्ट का, कई बार एजेंसियां इनकी साफ अनदेखी कर जाती हैं. NGT ने आदेश दिया था कि 1 नवंबर से दिल्ली में घुसने वाले हर कॉमर्शियल वाहन से प्रदूषण टैक्स वसूला जाए, लेकिन यह आदेश हवा-हवाई नजर आया.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है
अमरेश सौरभ
  • गाजीपुर,
  • 01 नवंबर 2015,
  • अपडेटेड 7:40 PM IST

NGT का आदेश हो या कोर्ट का, कई बार एजेंसियां इनकी साफ अनदेखी कर जाती हैं. NGT ने आदेश दिया था कि 1 नवंबर से दिल्ली में घुसने वाले हर कॉमर्शियल वाहन से प्रदूषण टैक्स वसूला जाए, लेकिन यह आदेश हवा-हवाई नजर आया.

दिल्ली-यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर हर रोज की तरह ही पुरानी दरों से ही MCD टैक्स वसूल रही है. कोर्ट के आदेश के बाद भी कॉमर्शियल वाहनों से प्रदूषण टैक्स नहीं लिया जा रहा है. पुराने सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया.

Advertisement

सारे आदेश हुए बेमानी
दरअसल, दिल्ली में दम घोंटती हवा ने खतरनाक स्तर को छू लिया है, जिसे लेकर NGT और कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं कि हवा को और जहरीला न होने दिया जाए. MCD के टोल बूथ पर कुछ बदला नजर नहीं आया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement