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श्रीश्री रविशंकर को NGT से बड़ा झटका, एक हफ्ते में 4.75 करोड़ जमा कराने का आदेश

दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दौरान नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ जुर्माना लगाया था.

ब्रजेश मिश्र/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2016,
  • अपडेटेड 3:01 PM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आर्ट ऑफ लिविंग का 4.75 करोड़ रुपये की बैंक गारटी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है. साथ ही संस्था पर पांच हजार का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि वह एक हफ्ते के अंदर सारा पैसा जमा कराए.

दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दौरान नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ जुर्माना लगाया था, जिसमें से संस्था ने सिर्फ 25 लाख रुपये जमा किए और प्रोग्राम खत्म होने के बाद 4.75 करोड़ रुपये नहीं दिए. आर्ट ऑफ लिविंग ने इसके बदले बैंक गारंटी देने की बात कही थी.

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NGT ने जताई नाराजगी
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आपको प्रोग्राम करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई थी कि आप रकम समय पर चुकाएंगे. लेकिन आप रकम चुकाने के बजाय अपने वादे से मुकर गए और फिर ये रकम न चुकानी पड़े उसके लिए आपने ढेरों याचिकाएं लगा दीं.

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