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एनजीटी ने दिल्ली-NCR में निर्माण और वाहनों की एंट्री पर लगाया बैन हटाया

कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर्स को तय मानकों का पालन करना होगा. कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण सामग्री ढककर रखी जाए, तिरपाल ढककर काम किया जाए जिससे निर्माण के वक्त धूल न उड़े.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 11:30 PM IST

एनजीटी ने प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल निर्माण के काम पर लगाई अपनी रोक को हटा लिया है. इसके अलावा ट्रकों की एंट्री पर लगे बैन को भी एनजीटी ने हटा लिया है, लेकिन फिलहाल प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीयल यूनिट्स को बंद रखने का आदेश दिया है.

हालांकि एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर लगाई रोक को कुछ शर्तों के साथ हटाया है.

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तिरपाल ढककर हो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम

कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर्स को तय मानकों का पालन करना होगा. कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण सामग्री ढककर रखी जाए, तिरपाल ढककर काम किया जाए जिससे निर्माण के वक्त धूल न उड़े. एनजीटी ने पराली और कूड़ा जलाने पर लगाए अपने बैन को बरकरार रखा है, लेकिन जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं करती एनजीटी ने उनको चलने की इजाजत दी हुई है.

पॉल्यूशन के मद्देनजर एनजीटी ने दिल्ली में पानी की बारिश जारी रखने का दिल्ली सरकार को आदेश दिया है. एनजीटी ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि जब कभी पॉल्यूशन बढे़ स्कूलों को बंद करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए. वहीं, एक याचिकाकर्ता ने ऑड-इवन योजना में सीएनजी स्टीकर की धांधली को लेकर याचिका दायर की है जिस पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह जब कभी योजना लागू करें, इस बात पर विचार किया जाए.

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2 हफ्ते में नहीं दिया प्लान तो देने होंगे 5 लाख रुपये

प्रदूषण को लेकर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को एनजीटी ने आगाह किया कि अगर आप लोग अपना एक्शन प्लान 2 हफ्ते में हमें नहीं दे पाए तो सब पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना अधिकारियों की सैलरी से वसूली जाएगी.

हमें हर बात की जानकारी एक्शन प्लान में चाहिए कि एयर क्वालिटी खराब होने पर आप क्या करेंगे और एयर क्वालिटी खराब न हो उनके लिए पूरे साल क्या करेंगे. अधिकारियों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप पॉलिसी बनाइए कि PM 10 और PM 2.5 के किस स्तर पर पहुंचने पर स्कूल बंद कराएंगे और किस स्तर पर दोबारा खोलने हैं.

पहले आपने प्रदूषण के जिस स्तर पर स्कूल बंद किए उसी पर बाद भी खोल दिए,आपको एक पॉलिसी बनानी होगी कि स्कूल, इंडस्ट्रियल यूनिट, ट्रकों की एंट्री, निर्माण कार्य प्रदूषण के किस स्तर पर जाने पर इनको बंद करना है.

एनजीटी दिल्ली सरकार की ऑड-इवन को लेकर दायर याचिका पर अगले हफ्ते से नियमित सुनवाई करेगी. 11 नंवबर को एनजीटी ने कंस्ट्रक्शन, ट्रकों पर रोक लगाते हुए ऑड-इवन में दोपहिया व महिलाओं को छूट देने से इनकार किया था. इस आदेश पर दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. हालांकि एनजीटी इस पर दोनों को ही छूट देने के लिए इनकार कर चुका है.

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