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निर्भया केस: दोषी मुकेश की जल्दी सुनवाई वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया. चारों दोषियों को अब 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. उनके खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 5:27 PM IST

  • मुकेश की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार
  • सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

निर्भया मामले में लगातार फांसी को लेकर देरी देखने को मिल रही है. वहीं अब दोषी मुकेश शर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका भी खारिज कर दी है.

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मुकेश के वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री से मांग करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है. याचिका में मांग की गई थी कि मामले की सुनवाई 9 मार्च सोमवार को की जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. दोषी मुकेश के वकील एमएल शर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को सुनवाई करेगा.

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वहीं मुकेश ने अपनी याचिका में आरोप लगया कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डाल कर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई थी. इसके साथ ही मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से मांग कि की उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए.

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बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया. चारों दोषियों को अब 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. उनके खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है.

दोषियों को मिली है 14 दिन की मोहलत

इससे पहले निर्भया के गुनहगार पवन ने अपने आखिरी कानूनी विकल्प को अपनाते हुए दया याचिका दाखिल की थी. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दया याचिका खारिज कर दी थी. इस दया याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने चौथा डेथ वारंट जारी कर दिया. नियमों के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है. इस वजह से फांसी की तारीख 20 मार्च तय की गई है.

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