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रेप पीड़िता की पहचान बताने पर ममता-रावत सरकार को SC की फटकार

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और उतराखंड के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को तलब किया है. उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
जावेद अख़्तर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 2:38 PM IST

रेप पीड़ितों को निर्भया फंड से मदद देने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों के प्रति नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने उतराखंड और पश्चिम बंगाल को रेप पीड़ितों की जानकारी देने पर फटकार लगाई. दरअसल, हलफनामे में दोनों सरकारों ने रेप पीडितों का नाम और ब्योरा दिया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई.

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कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और उतराखंड के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को तलब किया है. उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा गया है.

कोर्ट ने माना कि ये ब्योरा देना कानून के विपरीत है और पूरी तरह आपत्तिजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने वाले वकील से भी नाराजगी व्यक्ति की है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

दरअसल, इस को लेकर चल रही पिछली कुछ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के प्रति गुस्सा जाहिर किया है. कोर्ट ने पहले सभी राज्यों को ये बताने का आदेश दिया था कि उन्होंने रेप पीड़ितों को निर्भया फंड से कितनी आर्थिक मदद दी. या फंड से पैसे का क्या इस्तेमाल किया गया. इसी कड़ी में आज फिर इस मसेल पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई.

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