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दया याचिका के लिए निर्भया के गुनहगारों के पास 7 दिन की मोहलत

निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करने के लिए कहा.

पटियाला हाउस कोर्ट में टली सुनवाई (फाइल फोटो) पटियाला हाउस कोर्ट में टली सुनवाई (फाइल फोटो)
संजय शर्मा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:52 PM IST

  • दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत
  • पटियाला हाउस कोर्ट में 7 जनवरी को अगली सुनवाई

निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करने के लिए कहा. इस नोटिस में दोषियों को सात दिन की मोहलत दी जाएगी, जिसमें वह अपनी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं. अब मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

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कोर्ट ने कहा कि मैं आप लोगों को पूरा वक्त दे रहा हूं. इसीलिए 7 जनवरी तक तैयारी पूरी कर लें. इसके साथ ही कोर्ट ने जेल अधिकारियों को सभी चार दोषियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है कि उनके पास दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन का वक्त है.

जज ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पूछा कि पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई तो आपने दोषियो को नोटिस क्यों नही जारी किया? जज ने कहा कि आज ही जारी करना चाहिए था ताकि उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देना होता. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी मुकेश दया याचिका दाखिल नहीं करना चाहता, जबकि दोषी विनय ने अपनी दया याचिका को वापस ले लिया है.

इस दौरान मुकेश की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपके अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं. तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि वो दोषियों को नोटिस जारी करे.

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