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फैसले के बाद निर्भया के पिता बोले- फांसी में न हो देरी

बता दें कि निर्भया कांड के चार दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है.

निर्भया मामले में आज बड़ा दिन (फाइल फोटो) निर्भया मामले में आज बड़ा दिन (फाइल फोटो)
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

राजधानी दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई. निर्भया मामले के चार आरोपियों में से तीन ने अपनी फांसी की सजा पर पुनर्याचिका दायर की थी. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें न्याय मिला है. वहीं, निर्भया के पिता ने कहा है कि अब दोषियों को फांसी की सजा देने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए.

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निर्भया की मां ने कहा, "इस घटना को 6 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. हमारे सिस्टम ने हमें फेल कर दिया है. हमें विश्वास है कि फैसला हमारे हक में आएगा और हमें न्याय मिलेगा"

वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वह महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं. उन्होंने एक अखबार को कहा कि जब आरोपियों को फांसी होगी, तभी उन्हें और देश को तसल्ली होगी.

फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिला है. निर्भया के पिता ने कहा कि अब दोषियों को फांसी की सजा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि निर्भया कांड के चार दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी.

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के. मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप और हत्या के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था.

निर्भया के साथ दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद सड़क पर फेंक दिया था. सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

बता दें कि आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था, उसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया और तीन साल के लिए सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था.

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