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निर्भया कांड: सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी ने दायर की पुनर्विचार याचिका

देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुए सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाए चार मुजरिमों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर उसकी मौत की सजा बरकरार रखने के निर्णय पर फिर से विचार का अनुरोध किया है.

सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:32 AM IST

देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुए सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाए चार मुजरिमों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर उसकी मौत की सजा बरकरार रखने के निर्णय पर फिर से विचार का अनुरोध किया है.

इस केस में दोषी मुकेश ने अपनी पुनर्विचार याचिका में दावा किया है कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान और बाद में अपील में उठाये गए उससे संबंधित कई बिन्दुओं पर विचार नहीं किया. शीर्ष अदालत ने पांच मई को इस मामले में पांच दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी.

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अदालत ने कहा था कि इस अपराध की बर्बरता, नृशंसता और पैशाचिक स्वरूप सभ्य समाज को नष्ट करने का भय पैदा कर सकता है. यह पुनर्विचार याचिका दोषी मुकेश ने दायर की है. इस मामले अन्य मुजरिमों में पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं.

पूरे देश और सिस्टम को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसको 'सदमे की सुनामी' बताया था. कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था. चारों दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

इस फैसले को सुनाने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था- 'इस केस की मांग थी कि न्यायपालिका समाज के सामने एक उदाहरण पेश करे. निर्भया केस में अदालत को मिसाल पेश करनी थी. ऐसे जघन्य अपराध के लिए माफी हरगिज नहीं दी जा सकती. इस अपराध ने सामाजिक विश्वास को तोड़ा है.'

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बताते चलें कि दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 16 दिसंबर, 2016 की रात में छह व्यक्तियों ने 23 वर्षीय युवती से गैंगरेप के बाद और उसे बुरी तरह जख्मी हालत में नग्नावस्थ में बस से बाहर फेंक दिया था. पीड़िता की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.

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