Advertisement

बयान के खि‍लाफ कानूनी कार्रवाई करेगा निर्भया का परिवार

दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दरिंदगी का शिकार हुई निर्भया के दोषी ने अपने एक इंटरव्यू में रेप के लिए निर्भया को ही दोषी ठहराया है. मुकेश ने कहा कि रेप के वक्त निर्भया या उसके दोस्त को विरोध नहीं करना चाहिए था, अगर वो ऐसा करते तो उनकी जान बख्श दी जाती. इस शर्मनाक और सनसनीखेज बयान के बाद निर्भया के परिजनों ने मुकेश सिंह की कड़ी निंदा की है.

दोषी मुकेश सिंह दोषी मुकेश सिंह
aajtak.in
  • बलिया,
  • 03 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 12:25 AM IST

दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दरिंदगी का शिकार हुई निर्भया के दोषी ने अपने एक इंटरव्यू में रेप के लिए निर्भया को ही दोषी ठहराया है. मुकेश ने कहा कि रेप के वक्त निर्भया या उसके दोस्त को विरोध नहीं करना चाहिए था, अगर वो ऐसा करते तो उनकी जान बख्श दी जाती. इस शर्मनाक और सनसनीखेज बयान के बाद निर्भया के परिजनों ने मुकेश सिंह की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि वे इसके खि‍लाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.

Advertisement

लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी के गुनहगार का बयान बेहद शर्मनाक और कानून का मजाक उड़ाने वाला है. निर्भया की मां ने कहा, 'यह कानूनी प्रक्रिया के लचीलेपन का नतीजा है कि जेल में बंद होने के बाद भी मुजरिम अपनी घिनौनी हरकत को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है. अगर आरोपियों को मिली सजा पर जल्द अमल हो जाता तो मुकेश ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता.' उन्होंने कहा कि ऐसा होता तो लड़कियों और महिलाओं से होने वाली खौफनाक घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलती.

लड़की के भाई ने भी इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि परिवार मुकेश के इस बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. उन्होंने मीडिया पर भी दोषी व्यक्ति के बयान को तरजीह देकर उसे महिमामंडित करने का आरोप लगाया. भाई ने कहा, 'जिस तरह से मीडिया ने उस बयान को दिखाया, वह निंदनीय है.'

Advertisement

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में गैंगरेप के दोषी मुकेश ने अपने एक इंटरव्यू में रेप के लिए निर्भया को ही दोषी ठहराया है. मुकेश ने कहा कि अगर लड़की और उसका दोस्त इतना विरोध ना करते तो उन्हें इतनी बुरी तरह ना मारा जाता. उसने कहा, 'रेप के वक्त लड़की को उसका विरोध नहीं करना चाहिए था. ऐसा होता तो उसकी जान बख्श दी जाती.' मुकेश ने खुद को मिली फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

- इनपुट भाषा

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement