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निर्भया केस: फांसी से बचने के लिए दोषी विनय का नया पैंतरा, अब दी ये दलील

निर्भया के दोषी विनय ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन के पास यह अधिकार ही नहीं था कि वो दया याचिका को बतौर मंत्री केंद्र सरकार और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज सकें.

दोषी विनय ने हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है. (फाइल फोटो) दोषी विनय ने हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है. (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 2:17 AM IST

  • विनय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
  • दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती
  • दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल

निर्भया रेप केस के दोषी विनय ने फांसी के फंदे से बचने के लिए नई चाल चली है. अब दोषी विनय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपनी दया याचिका खारिज किए जाने में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने का आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाया है.

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दोषी विनय की नई दलील

कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज की गई उसकी दया याचिका में प्रक्रियात्मक खामियां और संवैधानिक अनियमितताएं हैं.

दोषी विनय ने अपनी याचिका में दलील दी कि जब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उसकी दया याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया था, उस समय दिल्ली में चुनाव आचार सहिंता लागू थी. ऐसे में मंत्री सत्येंद्र जैन उसकी दया याचिका पर सुझाव कैसे दे सकते थे?

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सत्येंद्र जैन के पास नहीं था अधिकार

निर्भया के दोषी विनय ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन के पास यह अधिकार ही नहीं था कि वो दया याचिका को बतौर मंत्री केंद्र सरकार और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज सकें. अब दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को निर्भया के दोषी विनय की याचिका पर सुनवाई कर सकता है.

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आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया है. दोषियों के खिलाफ यह चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है. इससे पहले निर्भया के दोषी कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर तीन बार फांसी की तारीख टलवाने में सफल रहे थे. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने डेथ वारंट जारी करते हुए कहा था कि दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी.

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