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पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं

सरकार ने बुधवार को कहा कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है. विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है. पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट केआधार पर ही जारी किया जाता है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 11:15 AM IST

सरकार ने बुधवार को कहा कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है. विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है. पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाता है.

इस फैसले का उन आवेदकों पर अहम प्रभाव पड़ेगा जिन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा पाने के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन के चलते विलंब का सामना करना पड़ रहा है. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग, सरकारी सेवक और वरिष्ठ नागरिकों को कुछ खास स्थिति में पुलिस सत्यापन से छूट प्राप्त है.सिंह ने कहा है कि फौरी यात्रा जरूरतों को लेकर पासपोर्ट जारी करने के लिए ‘तत्काल’ प्रणाली को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

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जारी रहेगी तत्काल प्रणाली
उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि पासपोर्ट सौंपे जाने में बेहतरी होने के चलते तत्काल पासपोर्ट के मामले 2012-13 के 11 फीसदी से 2014-15 में कम होकर छह फीसदी हो गए हैं. मंत्री ने कहा, ‘हालांकि, तत्काल प्रणाली को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह फौरी यात्रा जरूरत के उद्देश्य को पूरा करता है.’ वहीं, गृहमंत्रालय पासपोर्ट के लिए देशव्यापी पुलिस सत्यापन परियोजना पर काम कर रहा है ताकि यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी मौजूदा एक महीने का समय कम होकर कुछ हफ्ते रह जाए.

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