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इनकम टैक्स केस में राहुल गांधी को नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

बता दें कि टैक्स चोरी की आशंका से जुड़ा हुआ यह मामला साल 2011 से 2012  के बीच का है.

राहुल गांधी राहुल गांधी
मोनिका गुप्ता/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 08 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को फिलहाल दिल्ली हाइकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है.

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स की तरफ से पेश हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो इन कंपनियों में डायरेक्टर है, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नहीं, इसलिए इन कंपनियों के बारे में जांच की जाने की जरूरत है. क्योंकि इन मामले में टैक्स की चोरी की आशंका दिखाई दे रही है.

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वहीं  राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि जब कोई इनकम ही नहीं हुई तो फिर उस पर टैक्स कैसे बन सकता है. राहुल गांधी के वकील ने गुहार लगाई कि अगली सुनवाई तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें. लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती ना हम इनकम टैक्स विभाग को नोटिस कर सकते हैं और ना ही इनकम टैक्स विभाग के आदेश पर  स्टे लगाकर राहुल गांधी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं.

राहुल गांधी के वकील की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इस मामले की  रिपोर्टिंग मीडिया में ना की जाए लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील की इस अपील को ठुकरा दिया. बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल का फेयरवेल है, इसलिए कोर्ट उठ गई और मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को दोबारा करेगी.

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