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हिमाचल के CM वीरभद्र सिंह को दिल्ली HC से झटका, ईडी को डॉक्यूमेंट न दिखाने का आदेश

मामले की सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा, 'एजेंसी अगर ऐसा करेगी तो जांच पर इसका सीधा असर पड़ेगा. ये नहीं किया जा सकता.'

ब्रजेश मिश्र/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 मई 2016,
  • अपडेटेड 2:25 PM IST

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने कहा की प्रवर्तन निदेशालय (ED) को वीरभद्र सिंह से जुड़े हुए जब्त किए गए कागजों के बारे में उन्हें बताने की जरूरत नहीं है.

मामले की सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा, 'एजेंसी अगर ऐसा करेगी तो जांच पर इसका सीधा असर पड़ेगा. ये नहीं किया जा सकता.' बताया जा रहा है कि ये कागज वीरभद्र सिंह की संपत्ति से जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि ईडी 31 मई तक वो फाइलें और कागज हाई कोर्ट को दिखाए.

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नहीं दिया था नोटिस का जवाब
वीरभद्र सिंह ने याचिका लगाई थी कि ईडी ने सर्च के दौरान जो फाइलें जब्त की हैं, उनके आधार पर जारी किया गया नोटिस गलत है. वीरभद्र सिंह ने नोटिस का जवाब ये कहकर नहीं दिया था कि पहले ईडी ये बताए कि वो कौन से कागज हैं. बाद में उन्होंने ईडी के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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