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PF का पैसा निकालना हुआ और भी आसान, नहीं ताकना पड़ेगा कंपनी का मुंह

अभी तक इसके लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था लेकिन अब पीएफ निकालने के लिए आप सीधे ईपीएफओ यानी एम्पलॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दे सकते हैं.

अब प्रॉविडेंट फंड निकालना हुआ आसान अब प्रॉविडेंट फंड निकालना हुआ आसान
स्वाति गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 11:34 AM IST

ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अशंधारक अब बिना अपनी कंपनी की अटेस्टेशन के पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. अभी तक इसके लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था लेकिन अब पीएफ निकालने के लिए आप सीधे ईपीएफओ यानि एम्पलॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दे सकते हैं.

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यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी दी जा चुकी है. जो कर्मचारी बिना अपनी कंपनी के अटेस्टेशन के पीएफ निकालना चाहते हैं, उन्हें नए फॉर्म्स में आवदेन देना होगा.

ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के के जालान ने कहा कि निकासी दावे सीधे ईपीएफओ के यहां दाखिल करने की सुविधा से अंतत: हमें इस तरह के आवेदनों के ऑनलाइन निपटान की सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी.

हमें उम्मीद है कि अब हम इसी वित्त वर्ष में पीएफ निकासी की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर पाएंगे. ईपीएफओ के कार्यालयी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी अपने दावे फाॅर्म-19, फाॅर्म-आईओसी व फाॅर्म 31 में दाखिल कर सकते हैं.

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