Advertisement

अब 30 जून तक करें आधार और पीएफ खाते को लिंक

ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या एक जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं

आधार और पीएफ खाते को करें लिंक आधार और पीएफ खाते को करें लिंक
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 07 जून 2017,
  • अपडेटेड 7:37 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है.

ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या एक जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य एक अक्तूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है. ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था.

Advertisement

कैसे करें UAN नंबर को AADHAR से लिंक (केवाईसी)
आप अपने मोबाइल नंबर को ईपीएफओ पर रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के लिए कंपनी से मिला यूएएन नंबर देना होगा. ईपीएफओ की वेबसाइट पर दिए लिंक (www.epfindia.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना आधार नंबर डाल दें. इस प्रक्रिया को करने के एक हफ्ते के अंदर आपका UAN नंबर, AADHARऔर मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा. इसके साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड भी देना होगा.

ये केवाईसी(KYC) जरूरी है
इस प्रक्रिया को पूरा करना आपके भविष्य निधी फंड के साथ खाते की केवाईसी है. आपकी पहचान आपके भविष्य निधि खाते के साथ हो जाएगा. अब आप इस खाते से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं.

इसलिए भी निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ नियम के मुताबिक आप इस फंड का जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इस फंड को खाली नहीं किया जा सकता. इस खाते से और किस काम के लिए निकाल सकते हैं पैसे-

Advertisement

1. जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए

2. घर या जमीन खरीदने के लिए

3. अपनी अथवा परिवार में किसी की शादी के लिए

4. बच्चों की पढ़ाई के लिए

5. किसी बिमारी का इलाज कराने के लिए

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement