Advertisement

अब एच1बी वीजा पर जीवनसाथी के वर्क-परमिट को बंद करेंगे ट्रंप?

ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी के वर्क-परमिट पर जवाब देने के लिए 60 दिन की मोहलत मांगी है.

एच1बी वीजा के साथ अब डिपेंडेंट को वर्क पर्मिट पर कड़े किए जाएंगे नियम एच1बी वीजा के साथ अब डिपेंडेंट को वर्क पर्मिट पर कड़े किए जाएंगे नियम
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली/ न्यूयार्क,
  • 08 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 2:11 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने का अधिकार देने के लिए ओबामा प्रशासन के दौरान लिए गए एक फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 60 दिन का समय मांगा है.

ओबामा प्रशासन द्वारा अपने अंतिम चरण में उठाए गए इस कदम का एच-1बी वीजा का लाभ लेने वाले बड़े समुदाय ने स्वागत किया था. इस समुदाय में मुख्य तौर पर भारतीय शामिल हैं. हालांकि कई अमेरिकी समूहों ने ओबामा प्रशासन के इस फैसले को वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अदालत में चुनौती दी थी.

Advertisement

एक फरवरी को न्याय मंत्रालय ने कोलंबिया सर्किट की अपीली अदालत में एक अपील दाखिल की थी, जिसका शीर्षक था- 60 दिनों तक कार्यवाही को निलंबित करने का सहमति प्रस्ताव. सरकार ने इस मामले में 60 दिन के स्थगन की मांग की है ताकि आगामी नेतृत्व के लोगों को मुद्दों पर गौर करने का पर्याप्त समय मिल जाए.

इमिग्रेशन वॉयस ने कल एक बयान में कहा कि यह खासतौर पर चिंताजनक है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स जब अमेरिकी सीनेटर थे, तब उन्होंने एच-4 नियम को आव्रजन नियमों में एक ऐसा बदलाव बताया था , जो अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाता है.

एनजीओ इमिग्रेशन वॉयस ने कहा कि वास्तव में इस नियम ने कई एच-4 वीजा धारकों को अमेरिका में ऐसे कारोबार शुरू करने की अनुमति भी दी है, जो अमेरिकी कर्मचारियों को रोजगार देते हैं. यदि यह नियम न लागू किया गया होता तो इन अमेरिकी कर्मचारियों के पास काम न होता.

Advertisement

इमिग्रेशन वॉयस ने सेव जॉब्स वाद में हस्तक्षेप करने की घोषणा करते हुए दलील दी कि उसके सदस्यों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा का यही एकमात्र विकल्प है. इन परिवारों में वे बच्चे भी शामिल हैं, जो अमेरिका के नागरिक हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement